*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

आगामी 9 मार्च को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

जिला न्यायालय तथा कालका स्थित उपमंडल स्तरीय न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए बनाई जाएंगी बेंच

चेक सम्बंधित मामले, पारिवारिक मसले, आपराधिक मामले, वाहन मोटर अधिनियम के चालान, फौजदारी व दीवानी मुकदमों की होगी सुनवाई

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पंचकूला, 26 फरवरी – हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष वेद प्रकाश सिरोही के मार्गदर्शन में आगामी 9 मार्च 2024 को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

    राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए बेंच गठित किये जाएंगे। ये बेंच जिला न्यायालय तथा कालका स्थित उपमंडल स्तरीय न्यायालय में लगाई जाएगी।

    जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम राजेश कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए  बेंचों द्वारा अलग-अलग मामलों की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक मामलों, एमएसीटी केस के लिए, 138 एआई एक्ट मामले, ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना, चैक सम्बंधित केस, आपराधिक किस्म के केस, फौजदारी व दीवानी मुकदमों को सुना जाएगा। इसके लिए जिला न्यायालय परिसर में लिटिगेशन हॉल के सामने हेल्प डैस्क भी स्थापित किया जा रहा है।

   जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव ने आमजन से अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा अपने मामलों को लोक अदालत में रखें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में बड़ी संख्या में लम्बित मामलों का निपटारा किया जा सकता है, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। आपसी समझौते से मुकदमे का निपटारा होने पर भाईचारे की भावना बढ़ती है और लोक अदालत में समझौता हुए मुकदमों की अपील भी नहीं होती।

    सीजेएम ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के मार्गदर्शन में माह में दो बार जेल लोक अदालत का आयोजन पहले एवं तीसरे बुधवार को किया जाता है। इसके अलावा बिजली, पानी इत्यादि संबंधित प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमें स्थाई लोक अदालत में लगाकार निपटाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्थाई लोक अदालत, जिला एडीआर सेंटर, पंचकूला में स्थापित है और किसी भी कार्य दिवस पर यहां मुकदमें लगा सकते है। अधिक जानकारी के लिए हेल्प लाइन नंबर 0172-2585566 पर संपर्क किया जा सकता है।

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