आदर्श आचार संहिता के दौरान कैश, शराब, हथियार और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री पर निगरानी रखने के लिए किया गया उड़न दस्ते व स्थैतिक निगरानी टीमों (एसएसटी ) का गठन- जिला निर्वाचन अधिकारी

अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी, गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश किए जारी..

For Detailed News-

-देशभर में शर्तों के साथ मेट्रो ट्रेन 7 सितंबर से चलाने की अनुमति..


-स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद लेकिन 50% स्टाफ़ स्कूल से ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आ सकेगा. 9वीं से 12वीं के बच्चे टीचर से मिलने जा सकते हैं..

-सिनेमा घर, स्वीमिंग पूल अभी बंद रहेंगे..

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-सार्वजनिक कार्यक्रम 100 लोगों की मौजूदगी तक 21 सितंबर से हो सकेंगे..

– ओपन एयर थियेटर यानी सर्कस आदि शुरू हो सकेंगे

– मास्टर डिग्री और पीएचडी के छात्र प्रयोगशालाओं में जा सकेंगे

21 सितंबर से शादी और अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकेंगे


-21 सितंबर के बाद रैली की जा सकती है..21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति..
अब कोई भी राज्य बिना केंद्र सरकार की इजाज़त के अलग से लॉकडाउन नहीं लगा सकता..

  • किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्य से आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी।

(i) सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह के स्थान।
(ii) MHA द्वारा अनुमति के अलावा यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा।

30 सितंबर, 2020 तक कंटेनर जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा।

ट्रांसमिशन जोन की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ने के उद्देश्य से MoHFW के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखने के बाद जिला स्तर पर सूक्ष्म स्तर पर कंटेनर जोन का सीमांकन किया जाएगा। इन रोकथाम क्षेत्रों में सख्त रोकथाम उपायों को लागू किया जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
नियंत्रण क्षेत्र के भीतर, सख्त परिधि नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।

ये कंटेनर ज़ोन संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे और जानकारी भी MOHFW के साथ साझा की जाएगी।

राज्यों को कंटेनर ज़ोन के बाहर किसी भी स्थानीय लॉकडाउन को लागू करने के लिए नहीं
राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना, किसी भी स्थानीय लॉकडाउन (राज्य / जिला / उप-विभाग / शहर / गाँव स्तर) को, ज़ोन के बाहर नहीं लगाएंगी।
 
अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं

व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आंदोलनों के लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।