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अनलॉक-3 : 31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज व शिक्षण संस्थान, अब नहीं लगेगा रात्रि कफर््यू

5 अगस्त से खुल सकेंगे योग संस्थान व जिम, मॉस्क व सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना के तहत होगा स्वतंत्रता समारोह का आयोजन


सिरसा, 30 जुलाई।


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार रात्रि में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक स्कूल, कॉलेव अन्य शिक्षण संस्थान अब 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे तथा योग संस्थानों और जिम को पांच अगस्त से खोलने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि उक्त गतिविधियों के संचालन के दौरान शारीरिक दूरी समेत अन्य निर्देशों व कोरोना बचाव उपायों का सख्ती के साथ पालन करना होगा।


अनलॉक-3 में क्या मिली है राहतें और किन पर जारी रहेंगी पाबंदियां :


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि कंटनेमेंट जोनों में पूर्व की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों, रैलियों और कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी जिनमें भीड़ जमा होती है।


                उन्होंने बताया कि नई गाइडलाइन में रात्रिकालीन कफर््यू को हटा दिया गया है। अब रात में लोगों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि पांच अगस्त से योग संस्थान, जिम खोलने की मंजूरी दी गई है। हालांकि इस दौरान शारीरिक दूरी समेत अन्य नियमों की पालन करना अनिवार्य होगा। नई गाइडलाइन के अनुसार अबकी बार स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रमों (राष्ट्रीय, राज्य, जिला, उप मंडल, नगर पालिका व पंचायत स्तर पर) को शारीरिक दूरी, मॉस्क एवं अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ आयोजन की अनुमति रहेगी।

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इन नियमों का करना होगा पालन :


                उपायुक्त ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं होगी। अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी। कोविड-19 के बचाव के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए दुकानों के सामने पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। सार्वजनिक स्थान पर थूकना गैर कानूनी है, इसके साथ-साथ सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाने पर प्रतिबंधित होगा। उन्होंने बताया कि पहले की तरह इस बार भी 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, गंभीर बीमीरियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। ये लोग बहुत जरूरी होने या स्वास्थ्य समस्या पर ही घर से बाहर जा सकते हैं। सभी को आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना अनिवार्य है और इसका उपयोग करें। कार्यालयों, कार्य स्थल में अधिकारियों व कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतू एप डाऊनलोड होना चाहिए। रोजाना एप पर अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अपडेट करें।

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                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं को मंजूरी दी जाएगी। इन सेवाओं से जुड़े लोगों को कोविड-19 से बचाव के उपायों के साथ आवाजाही पर रोक नहीं रहेगी। इसके लिए अलग से ई-परमिट या इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि गाइड लाइन के अनुसार जारी दिशा-निर्देशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा अधिनियम 2005 की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।