अनलॉक-2 : रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी : जिलाधीश बिढ़ान
धारा 144 लागूू, आदेश की अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई
जिलाधीश रमेश चंद्र बिढ़ान द्वारा जारी आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक कफ्र्यू के दौरान अनावश्यक बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। जिलाधीश ने अनलॉक-2 के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश जारी किए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश बिढ़ान द्वारा जारी आदेश के तहत अनलॉक-2 के दौरान रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अनावश्यक उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत मूवमेंट की मनाही रहेगी। इस दौरान के अतिआवश्यक सेवाओं, कई शिफ्टों में औद्योगिक इकाइयों का संचालन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर व्यक्तियों और माल की आवाजाही, माल की ढुलाई व माल उतारना तथा बसों, हवाई जहाजों व ट्रेनों के माध्यम से यात्रा कर अपने गंतव्य की ओर जा रहे लोगों को छूट दी गई है।
अगर कोई व्यक्ति इन आदेश का उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, 269 व 270 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी इन आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे।