*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

अनलॉक-2 : जिला में प्रात : 9 से सायं 8 बजे तक खुलेंगी दुकान : उपायुक्त

सिरसा, 2 जुलाई।

अनलॉक-2 की जारी हिदायतों के तहत रात 10 से सुबह 5 बजे तक रहेगा रात्रि कफर््यू


              उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-2 के तहत जारी गाइडलाइन के तहत जिला में अब प्रात: 9 से 8 बजे तक दुकान खोली जा सकेंगी। मेडिकल हॉल, पैट्रोल पंप, दूध डेयरी व दूध उत्पाद की दुकान के खुलने का समय प्रात: 7 से रात 8 बजे तक रहेगा।

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              उन्होंने बताया कि अनलॉक-2 में सरकार की नई गाइडलांइस के अनुसार रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू रहेगा, इस दौरान जरुरी चिकित्या सुविधा को छोड़ कर बाकी सभी प्रकार की आवाजाही पर रोक रहेगी। नेशनल और स्टेट हाइवे पर यात्रियों और सामान की आवाजाही की अनुमति होगी। बस, ट्रेन और विमान से उतरकर अपने घर जाने वाले लोगों को भी रात के कफ्र्यू से छूट मिलेगी। साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, दस वर्ष आयु तक के बच्चे तथा गर्भवती महिलाएं को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। कोविड-19 से बचाव के संबंध में गृह मंत्रालय (एमएचए) की जारी हिदायतों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 व आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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बरतनी होंगी ये सावधानियां :


                   जारी हिदायतों के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों व यातायात के दौरान फेस मास्क पहनना जरुरी है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर 6 फिट की सामाजिक दूरी (दो गज की दूरी) बनाए रखना जरुरी है। अत्यधिक संख्या में एक स्थान पर लोग इक_ïा नहीं हो सकते, विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा दाह संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान व थूकने पर जुर्मानें का प्रावधान है। कार्यस्थलों के एंट्री, एग्जिट प्वाइंटों व अन्य प्वाइंटों पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश व सैनिटाजर होना जरुरी है। सार्वजनिक व सामान्य स्थानों व अन्य बार-बार छूए जाने वाले स्थानों को लगातार सैनिटाइजेशन किया जाएगा।

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