अनलॉक-2 की नई गाइडलांइस : स्कूल-कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक रहेंगे बंद : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान
नई गाइडलाइंस के अनुसार अब रात्रि 10 से प्रात: 5 बजे तक कफ्र्यु रहेगा जारी
गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अनलॉक-2 के दौरान नई हिदायतें जारी की गई है।
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि सरकार द्वारा कंटेनमेंट जोन के बाहर विभिन्न गतिविधियों पर छूट दी गई है, लेकिन ऐहतियात के तौर पर कुछ गतिविधियों पर रोक पहले की भांति जारी रहेगी। आदेशों के अनुसार स्कूल, महाविद्यालय, अन्य शिक्षण संस्थान व कोचिंग सैंटर 31 जुलाई तक बंद रहेेंगे। ऑनलाइन कक्षाएं व दुरस्थ शिक्षा जारी रहेगी। दिशा-निर्देशों के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण केंद्र 15 जुलाई से खुल जाएंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, इंटरटेनमेंट पार्क, सिनेमा, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल व आदि बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और शैक्षणिक स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होंगी जहां अधिक लोग इंक_ïा होने की संभावना हो।
नई गाइडलांइस के अनुसार रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू रहेगा, इस दौरान जरुरी चिकित्या सुविधा को छोड़ कर बाकी सभी प्रकार की आवाजाही पर रोक रहेगी। नेशनल और स्टेट हाइवे पर यात्रियों और सामान की आवाजाही की अनुमति होगी। बस, ट्रेन और विमान से उतरकर अपने घर जाने वाले लोगों को भी रात के कफ्र्यू से छूट मिलेगी। साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, दस वर्ष आयु तक के बच्चे तथा गर्भवती महिलाएं को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।
कोविड-19 से बचाव के संबंध में गृह मंत्रालय (एमएचए) की जारी हिदायतों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 व आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इन बातों का रखना होगा ध्यान :
जारी हिदायतों के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों व यातायात के दौरान फेस मास्क पहनना जरुरी है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर 6 फिट की सामाजिक दूरी (दो गज की दूरी) बनाए रखना जरुरी है। अत्यधिक संख्या में एक स्थान पर लोग इक_ïा नहीं हो सकते, विवाह समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा दाह संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान व थूकने पर जुर्मानें का प्रावधान है। कार्यस्थलों के एंट्री, एग्जिट प्वाइंटों व अन्य प्वाइंटों पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश व सैनिटाजर होना जरुरी है। सार्वजनिक व सामान्य स्थानों व अन्य बार-बार छूए जाने वाले स्थानों को लगातार सैनिटाइजेशन किया जाएगा।