*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू

सिरसा, 14 अगस्त।


जिलाधीश अनीश यादव ने हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी की 18 अगस्त से तीन सितंबर 2021 तक आयोजित होने वाली सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी (रेगुलर / ओपन स्कूल), डीईएलडी प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्र के समीप धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हंै।

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जिलाधीश ने आपराधिक प्रक्रिया 1973 की प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की है। आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते। परीक्षा केंद्रों में केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी व अधिकारी ही प्रवेश कर सकते है। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि तक किसी भी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र व अन्य किसी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी और परीक्षा केंद्रों के नजदीक फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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ये परीक्षाएं स्थानीय आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल आर्य समाज रोड़ नजदीक परशुराम चौक सिरसा, राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनाज मंडी सिरसा, आरएसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगवान चौक डबवाली रोड़, सेंट्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल डीसी कॉलोनी सिरसा, राजकीय हाई स्कूल महावीर दल रानियां गेट, डीवी विद्या निकेतन हाई स्कूल नजदीक शिव चौक सिरसा, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरपुर व राजकीय हाई स्कूल कीर्ति नगर सिरसा में आयोजित की जाएगी।