*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा गुरूग्राम के शिवनादर स्कूल के छात्र को फीस न भरने के कारण स्कूल के निकालने के मामले में संज्ञान लिया है।

पंचकूला, 26 जून-

यह जानकारी देते हुए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सचिव श्रीमती हेमा शर्मा ने बताया कि उपरोक्त स्कूल द्वारा चौथी कक्षा के एक विद्यार्थी को 31 मार्च से पहले इसलिये स्कूल से निकाल दिया क्योंकि उसने स्कूल की फीस अदा नहीं की थी।

उन्होंने बताया कि इस मामले में आयोग को प्राप्त शिकायत में यह तथ्य भी समाने आये है कि स्कूल द्वारा यह नियम बनाया हुआ है कि फीस अदा न करने की स्थिति में 31 मार्च से पहले विद्यार्थी का नाम नहीं काटा जा सकता। इस विद्यालय में अपने ही बनाये गये नियमों को दरकिनार करते हुए फीस न भरने के कारण 20 मार्च को विद्यार्थी का नाम काट दिया गया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी गुरूग्राम द्वारा भी उपरोक्त विद्यालय को बच्चें का पुनः दाखिला करने के आदेश दिये गये थे लेकिन उन्होंने उनके आदेशों की पालना नहीं की। राज्य बाल अधिकाऱ संरक्षण आयोग द्वारा इस मामले में स्कूल प्रबंधन को पंचकूला कार्यालय में तलब किया गया है और उन्हें इस पूर मामले पर अपना पक्ष रखने के लिये 2 जुलाई तक का समय दिया गया है। 

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