*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग पुरुष सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों के नजदीक लगाई धारा 144

सिरसा, 04 अगस्त।

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जिलाधीश अनीश यादव ने जिला में हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सात आठ अगस्त को को पुरुष सिपाही (जीडी) की भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा को शांतिपूर्वक और नकल रहित संपन्न करवाने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों के नजदीक अपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।

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पुरुष सिपाही (जीडी) की लिखित परीक्षा को नकल रहित एवं व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करवाने के दृष्टिगत उक्त आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत जिला में परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक_ा होने पर पाबंदी रहेगी। परीक्षा केंद्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस या अन्य सरकारी अधिकारी / कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा तथा धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।