*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

हरियाणा परिवहन आयुक्त के दिशा निर्देशानुसार जारी की गई हिदायतों की अनुपालना मे जिला के जिन व्यक्तियों ने इमिशन स्टेंड्रर्ड बी एस-4 वाहन खरीदा है वे 30 अप्रैल तक अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें।

पंचकूला 29 अप्रैल- हरियाणा परिवहन आयुक्त के दिशा निर्देशानुसार जारी की गई हिदायतों की अनुपालना मे जिला के जिन व्यक्तियों ने इमिशन स्टेंड्रर्ड बी एस-4 वाहन खरीदा है वे 30 अप्रैल तक अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें। 

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प्रादेशिक सचिव क्षेत्रीय प्राधिकरण एवं अतिरिक्त उपायुक्त मनिता मलिक ने बताया कि जिन व्यक्तियों ने 31 मार्च से पहले बी एस-4 वाहन खरीद लिए थे उनके पंजीकरण के लिए 30 अप्रैल तक का समय निर्धारित किया गया है। इसलिए ऐसे वाहन मालिक अपने सभी ओरिजनल कागजाज जिला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण सैक्टर 5 स्थित कार्यालय में जमा करवाकर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करवा लें ताकि संबधित अधिकारी द्वारा उस वाहन को पास किया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि वाहन पास करने योग्य है तो औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत वाहन को पंजीकृत किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि निश्चित तिथि 30 अप्रैल के बाद कोई भी बी एस-4 वाहन पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

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