*MC Chandigarh conducts intensive cleaning and anti-encroachment drive in sector 52 and 53*

सहायक श्रम आयुक्त पंचकूला ने सभी दुकानदारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को पंजीकरण करवाने के निर्देश जारी किये है।

पंचकूला, 23 जुलाई-

सहायक श्रम आयुक्त पंचकूला ने सभी दुकानदारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को पंजीकरण करवाने के निर्देश जारी किये है। उन्होंने बताया कि पंजाब शाॅप एण्ड कर्मिशयल एक्ट 1958 के तहत दुकानों, कार्यालयों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पंजीकरण अनिवार्य है।

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उन्होंने बताया कि जिन दुकानदारों और व्यापारिक संस्थानों द्वारा अभी तक यह पंजीकरण नहीं करवाया गया है, वे आगामी एक महीने की अवधि में यह पंजीकरण अवश्य करवा लें अन्यथा उनके विरूद्ध इस अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में   कोई भी जानकारी लेेने के लिये सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 

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