*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

सरकार ने निर्धारित किए प्राइवेट एंबुलेंस के रेट : उपायुक्त प्रदीप कुमार

– मनमाने चार्ज वसूलने वाले एंबुलेंस संचालक के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई : उपायुक्त

सिरसा, 04 मई।

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                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी के बीच प्राइवेट एंबुलेंस संचालकों द्वारा मरीजों से लिए अधिक चार्ज वसूलने के मामले पर प्रदेश सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। सरकार ने निजी एंबुलेंस संचालकों के लिए रेट निर्धारित किए हैं। इसके तहत दुर्घटना या फिर किसी इमरजेंसी में एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस 15 रुपए प्रति किलोमीटर और बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस 7 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से रेट निर्धारित किए गए हैं। अधिक पैसे लेने के मामले में या तो चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा या फिर गाड़ी की आरसी को रद्द किया जा सकेगा।


                  उन्होंने बताया कि एनएचएम के मिशन डायरेक्टर ने परिवहन आयुक्त को इस बारे में पत्र लिखा है और निर्धारित नियमों की पालना करवाने को कहा गया है। इसके तहत दुर्घटना या फिर किसी इमरजेंसी में एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस 15 रुपए प्रति किलोमीटर और बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस 7 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से चार्ज लिया जा सकेगा। अगर कोई प्राइवेट एंबुलेंस चालक अधिक राशि वसूलता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसके अलावा चालक लाइसेंस या फिर गाड़ी का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान किया है।

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