विधवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरु करने के लिए मिलेगा तीन लाख रुपये का ऋण : उपायुक्त अनीश यादव
हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, इसके लिए हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से राज्य की विधवा महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए बैंक के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण आसान किस्तों में कम ब्याज पर उपलब्ध करवाया जाता है।
उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि विधवा महिलाओं को बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक के बैंक ऋण के ऊपर ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में अदा की जाती है। इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये ब्याज की सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने बताया कि पात्र महिला की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा इसके लिए मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिक्शा, परचून की दुकान, कॉस्मेटिक दुकान, बुटीक, स्कूल यूनिफार्म, बैग बनाना व अचार बनाना इत्यादि का प्रशिक्षण लिया होना चाहिए।