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लोकसभा चुनाव-2019: वोटिंग के लिए वोटर कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेज मान्य

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी मतदाता लोकसभा चुनाव-2019 के दौरान 19 मई को मतदान करने के लिए अपनी पहचान हेतु मतदान केन्द्र पर अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करेंगे।

उन्होंने बताया कि यदि किसी कारणवश वोटर कार्ड उपलब्ध न हो तो पहचान हेतु – पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पास बुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2019 में निर्वाचन विभाग द्वारा जारी मतदाता पर्ची पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं होगी।

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