*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

महाशिवरात्री पर्व 17 ड्ïयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त, एसडीएम होंगे ऑल ऑवर इंचार्ज : उपायुक्त

सिरसा,18 जुलाई।


गृह विभाग हरियाणा सरकार के निर्णय अनुसार महाशिवरात्रि पर्व पर रविवार को प्रात: 5 से रात 10 बजे तक मंदिर खुले रहेंगे। जिलाधीश रमेश चंद्र बिढान ने मंदिरों में कोविड-19 संबंधी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए 17 ड्ïयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। नियमों की अनुपालना के साथ डयूटी मजिस्ट्रेट पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की भी जिम्मेवारी रहेगी।

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जिलाधीश ने बताया कि श्रीनिवास तहसीलदार सिरसा को थाना शहर क्षेत्र सिरसा, विशंभर सिंह एजीएम मिल्क प्लांट को थाना सदर क्षेत्र सिरसा, अनिल कुमार जिला मछली पालन अधिकारी को थाना सिविल लाइन सिरसा क्षेत्र, सीडीपीओ शुचि बजाज अर्बन सिरसा को पुलिस महिला थाना सिरसा, तरुण गर्ग कार्यकारी अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग को थाना शहर डबवाली, डीआर वर्मा कार्यकारी अभियंता डीएचबीवीएन को थाना सदर डबवाली,  सीडीपीओ कविता रानी डबवाली को थाना महिला डबवाली, बीडीपीओ ओढा बलराज सिंह को थाना ओढा, ओम प्रकाश बीडीपीओ बडा गुडा को थाना बड़ागुढ़ा क्षेत्र के लिए ड्ïयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।


उन्होंने बताया कि भुवनेश कुमार तहसीलदार कालावाली को थाना कालावाली, भरत सिंह कार्यकारी अभियंता पंचायती राज को थाना ऐलनाबाद, रामनिवास तहसीलदार कालावाली को थाना रोड़ी क्षेत्र,  अनिल कुमार बीडीपीओ रानियां को थाना रानियां, महेंद्र कुमार नायब तहसीलदार चोपटा को थाना चौपटा तथा संदीप कुमार जिला प्रबंधक हैफेड सिरसा को थाना डींग क्षेत्र के लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इन सभी ड्ïयूटी मजिस्ट्रेट के साथ संबंधित थाना एसएचओ की ड्ïयूटी रहेगी। उन्होंने बताया कि पशु पालन विभाग के उप निदेशक डा. सुखविंद्र सिंह व आईटीआई सिरसा के प्रिंसिपल लालचंद को रिजर्व रखा गया है।

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जिलाधीश ने सभी ड्ïयूटी मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी किए हैं कि गृह विभाग की हिदायतों के अनुसार मंदिर परिसर में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेसिंग आदि सभी संक्रमण बचाव संबंधी उपायों की पालना सुनिश्चित करवाई जाए। इसके साथ ही एमएचए द्वारा जारी कोविड-19 की हिदायतों की पालना करवाना भी सुनिश्चित किया जाए।  उन्होंने बताया कि मंदिर परिसरों में लंगर, प्रसाद, पुष्प, चढ़ावे व पवित्र जल का छिड़काव मना है। जनता रसोई जो पहले से चालू है उसको सामाजिक दूरी का पालन करते हुए चलाने की अनुमति है। मंदिर परिसर का सेनेटाईजेशन मंदिर प्रबंधन द्वारा समय-समय पर किया जाएगा। मंदिरों में किसी भी सूरत में भीड़ को एकत्र न होने दिया जाए। इसके लिए मंदिर प्रबंधन को सलाह दी जाती है कि वह श्रद्धालुओं को इस तरह के टोकन वितरित करे कि किसी भी समय पांच से ज्यादा व्यक्ति पूजा अर्चना के लिए मंदिर में जमा न हो सकें।

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