*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नए आदेश जारी, दसवीं से बारहवीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 30 जनवरी।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणाÓ के तहत सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी की हैं। उन्होंने बताया कि नए आदेशों के अनुसार सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स और थिएटर 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन इसके लिए सामाजिक दूरी के सिद्धांत को अपनाना होगा। नियमित रूप से सैनिटाइजेशन करना होगा और कोविड उचित व्यवहार की अनुपालन भी सुनिश्चित करनी होगी।

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उपायुक्त ने बताया कि इसके साथ ही सरकार ने विश्वविद्यालयों, कॉलेज, 10वीं से 12वीं के स्कूलों और दूसरे शिक्षण संस्थानों को भी एक फरवरी से खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके लिए भी कोविड उचित व्यवहार की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। सामाजिक दूरी के सिद्धांत को बनाए रखना होगा और नियमित रूप से सैनिटाइजेशन करना होगा। उपायुक्त ने शिक्षण संस्थानों से कहा कि 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के छात्रों को कोविड रोधी टीके की पहली डोज लगी  होने पर ही कक्षाओं में जाने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और दूसरे विधिक प्रावधान भी लागू होंगे।