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मतदान के मद्देनजर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी

सिरसा 10 मई।

आज शाम 6 बजे से होगी प्रभावी, चुनाव प्रचार पर भी लगेगी रोक  

जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने हरियाणा लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर रखते हुए जिला में भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 के तहत धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए है। ये आदेश 10 मई को सांय 6 बजे से 13 मई तक प्रभावी रहेंगे। ये आदेश मानव जीवन की सुरक्षा व आपराधिक तत्वों द्वारा दंगे या अन्य शांति भंग करने की आशंका के मद्देनजर लागू किये हैं।

आदेशों में कहा गया है कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के द्वारा मतदान केंद्र के के आस-पास अग्रिय शस्त्र, हथियार, तलवार, बरछा, भाला, लाठी, चाकू, साईकिल चैन व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्णतय पाबंधी रहेगी। मतदान के दिन केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में अनाधिकृत वाहनों पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक व्यक्ति के एक साथ खड़े होने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही 10 मई सांय 6 बजे से 12 मई को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा सार्वजनिक तौर पर बैठक, पब्लिक मीटिंग या संबोधन करने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। इस दौरान सिनेमा, टेलिविजन, संगीत कार्यक्रम, नाट्क प्रदर्शन या अन्य चुनाव से संबंधित मनोरंजक प्रचार माध्यमों पर पाबंदी रहेगी।

उन्होंने कहा कि तनाव, परेशानी, साधारण दिनचर्या में बाधा जानमाल की हानि, शांति व्यवधान और दंगे होने की आशंका में सार्वजानिक स्थानों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखनी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों के उल्लघनकर्ता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अनुसार दण्ड के भागीदार होंगे। उन्होंने कहा कि यह आदेश पुलिस विभाग, तथा विधानसभा के आम चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित अन्य सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे। साथ ही सिख धर्म के अनुयाई को कृपाण ले जाने पर भी पाबंदी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेंगे।

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