*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

भवन स्वामी किसी भी स्थिति में मजदूर कर्मचारी से आगामी एक माह तक न मांगे किराया : डीसी बिढ़ान

सिरसा, 30  मार्च।


              उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 30 के तहत आदेश पारित किए हैं कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी भवन स्वामी किसी भी स्थिति में किसी मजदूर कर्मचारी या जिले की विभिन्न इकाइयों, कंपनियों, कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों से आवासीय भवन किराए की मांग आगामी एक माह तक न करें। उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण जिला की वर्तमान परिस्थिति के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि सभी लोगों को पूरी आवासीय सुरक्षा मिलनी चाहिए।


             आदेशों के अनुसार जो प्रवासी लोग अपने गृह राज्य या शहर में पहुंचने के लिए निकले हैं, उन्हें मानक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार न्यूनतम 14 दिनों की उचित जांच के लिए निकटतम आश्रय में क्वारंटाइन के लिए रखा जाए। इस दौरान संस्थान के मालिक को ही गरीब मजूदर, कर्मचारियों के लिए ठहरने व भोजन की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा इन संस्थानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को संस्थान मालिक द्वारा प्रतिष्ठान को बंद करने के दौरान का वेतन निर्धारित तिथि पर व बिना किसी कटौती के देना होगा। विभिन्न इकाइयों, कंपनियों, कार्यालयों में काम करने वाले मजदूर, कर्मचारियों के लिए संस्थानों के मालिक अस्थाई आश्रय व भोजन की व्यवस्था करेंगे। साथ ही कोई भी मकान मालिक अपने परिसर को खाली करने के लिए मजदूरों को विवश नहीं कर सकता, ऐसा करने पर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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