*MCC Fire and Rescue Committee reviews monsoon preparedness and Fire Safety initiatives*

पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने आदेश जारी भारतीय अपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 केे तहत बरसात के मौसम में पंचकूला की सभी नदियों एवं नालों के किनारों पर जाने एवं उनके नजदीक किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक अनुष्ठान एवं कार्यक्रम करने पर तुरन्त प्रभाव से पाबंदी लगा दी है। ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं ओर आगामी 10 अक्तूबर 2019 तक प्रभावी रहेंगे।

पंचकूला 12 जुलाई।

पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने आदेश जारी भारतीय अपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 केे तहत बरसात के मौसम में पंचकूला की सभी नदियों एवं नालों के किनारों पर जाने एवं उनके नजदीक किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक अनुष्ठान एवं कार्यक्रम करने पर तुरन्त प्रभाव से पाबंदी लगा दी है। ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं ओर आगामी 10 अक्तूबर 2019 तक प्रभावी रहेंगे। 


पुलिस उपायुक्त कमलदीप कुमार गोयल द्वारा जारी आदेशानुसार घग्गर, कौशल्या, सिरसा, झाज्जरा, टांगरी नदी एवं सहायक नदियों में किसी बच्चे एवं व्यस्क के नहाने एवं उनके किनारे के नजदीक भी जाने पर प्रतिबंद लगाया गया है। पुलिस उपायुक्त के संज्ञान में आया है कि कई व्यस्क एवं बच्चे एकत्र होकर या व्यक्तिगत स्तर पर इन नदियों में नहाने का प्रयास करते हैं जो खतरनाक साबित हो सकता है। अचानक आई बरसात से घग्गर एवं इसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ जाता है तथा बाढ जैसी स्थिति भी बन जाती है। जिसके कारण जान व माल का भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए पंचकूला जिला में स्थित इन नदियों एवं सहायक नदियों के किनारेे पर किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यक्रम एवं अनुष्ठान करने के साथ साथ उनके नहाने एवं नहरों के किनारें जाने की भी मनाही की गई है। इसके अलावा मानसून सीजन के दौरान नदियों के बांध एवं जहां पर एकत्रित पानी का बहाव तेज हो ऐसे स्थानों पर भी प्रतिंबध रहेगा।  


पुलिस उपायुक्त के आदेशानुसार विशेषकर बाढ प्र्रवृत क्षेत्र घग्गर नदी के पुल नजदीक सैक्टर 21, पुल के दोनों साईड माजरी चैक, घग्गर पुल नजदीक बूर्ज कोटिया, दीवानवाला, चांदी, थापली, बलु थापली, चामला, टांगरी नदी नजदीक बरवाला पुल, खेतपराली, रायपुररानी एट टी प्वंाईट मोरनी, कौशल्या नदी नजदीक मल्लाह पुल के दोनों साईड स्थानों पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने किसी प्रकार की जान, माल व सम्पति की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा चिहिन्त किए गए इन स्थानों से नागरिकों को दूर रहने के भी निर्देश दिए है।    


ये आदेश जिला प्रशासन की बाढ राहत कार्य करने वाले अधिकारियों की टीम एवं नियुक्त की गई बाढ बचाव एजेंसी पर प्रभावी नहीं होंगे। 
इन आदेशों की अनुपालना के लिए जिम्मेवारी एसीपी पंचकूला व संबधित एसएचओ को सोंपी गई है। इन आदेशों की उल्लंघना एवं दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ भारतीय  अपराधिक अधिनियम की धारा 188 के तहत सख्त कार्यवाई अमल में लाई जाएगी। ये आदेश सभी खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारियों, ग्राम पंचायतों, बस स्टैण्ड, तहसील, नगर निगम पचंकूला के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किए गए है।       

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