पीएमएफएमई योजना के तहत उद्योगों के विकास के लिए 35 प्रतिशत तक दी जा रही है सब्सिडी : उपायुक्त अनीश यादव
सरकार खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों को आसान ऋण व तकनीकी सहायता जैसे कई कदमों के माध्यम से लगातार सशक्त बना रही है ताकि उद्योगों में बने उत्पाद की दुनिया के बाजारों से प्रतिस्पर्धा की क्षमता हो और वे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मजबूत भागीदार बनें। सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना के तहत अपने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए बैंक से लोन लेने पर प्रोजेक्ट लागत का 35 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम 10 लाख रुपये) दिए जाने का प्रावधान है।
उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि ओडीओपी के तहत प्रोडक्ट कीनू प्रोसैसिंग के स्थान पर दूध से बने उत्पाद जैसे मिठाइयां, पनीर, दही, घी व बेकरी उत्पाद की सरकार द्वारा मंजूरी मिल चुकी है, जिसके तहत उद्यमी ओडीओपी के तहत नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए भी बैंक से लोन व सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। उद्यमियों को उत्पादों के लिए ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है।
जिला एमएसएमई केंद्र के सहायक निदेशक, दिनेश कुमार ने बताया कि आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा 8वीं कक्षा तक की शैक्षणिक योग्यता रखता हो। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए उद्यमी पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटएमओएफपीआईडॉटजीओवीडॉटइन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं व जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र बरनाला रोड़ कोर्ट कॉपलैक्स सिरसा में स्थापित एमएसएमई सैंटर में संपर्क स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आवेदकों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिला में दो डिस्ट्रिक रिसोर्स पर्सन की भी नियुक्ति की गई है। योजना की जानकारी के लिए उद्यमी उनके मोबाइल नंबर 70154-26599, 94669-24075 पर संपर्क कर सकते हैं।