*MC Commissioner Amit Kumar leads intensive sanitation challan drive to boost City Cleanliness* 

नाबालिग को तंबाकू बेचने पर हो सकती है 7 वर्ष की सजा-सिविल सर्जन

पंचकूला, 29 मार्च-

जिमखाना क्लब सेक्टर-6 में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी।

सिविल सर्जन डाॅ0 योगेश शर्मा ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू बेचने पर 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि तंबाकू के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव व तंबाकू बेचने से संबंधित हिदायतों के बारे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है। 

सिविल सर्जन के निर्देश पर आज इसी तरह का जागरूकता कार्यक्रम आज सेक्टर-6 के जिमखाना क्लब में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों, थोक विक्रेताओं, होटल व रैस्टोरैंट मालिकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों, होटल व रैस्टोरेंट संचालको को तंबाकू निंयत्रण से संबंधित कोटपा कानून की जानकारी देना है। 

कार्यक्रम में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डाॅ0 परविंद्र सिंह ने कहा कि तंबाकू विक्रेताओं को कोटपा कानून की जानकारी न होने के कारण वे इसके नियमों का उल्लंघन कर लेते है। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और इसमें सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि तंबाकू निर्माता कंपनियां भी कई बार तंबाकू विक्रेताओं को सही जानकारी नहीं देती, जिसके कारण दुकानदार अपनी दुकानों पर तंबाकू उत्पादनों के विज्ञापन इत्यादि लगा लेते है, जोकि कानूनी तौर पर सही नही है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ औचक निरीक्षण करके नियमों की अवेहना करने वाले लोगों के विरूद्ध कार्रवाही भी अमल में लाई जाती है।

जनरेशन सेवियर एसोसिएशन के डिविजनल काॅरडीनेटर रमन शर्मा ने कहा कि कोटपा एक्ट की धारा पांच के तहत तंबाकू उत्पादों के किसी भी तरह के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से विज्ञापन देना कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर दो वर्ष तक सजा का प्रावधान है। इसके अलावा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 के तहत किसी भी नाबालिग को तंबाकू उत्पाद पेश करने व बेचने पर 7 वर्ष की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजाऐ एक साथ भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि बिना सचित्र चेतावनी वाली विदेशी सिगरेट बेचने पर दो साल की सजा और नाप तोल विभाग द्वारा लिगल मैट्रोलोजी एक्ट के तहत डेढ लाख रुपये तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। 

इस अवसर पर डाॅ0 परविंद्रजीत सिंह, सुनील कुमार व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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