आदर्श आचार संहिता के दौरान कैश, शराब, हथियार और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री पर निगरानी रखने के लिए किया गया उड़न दस्ते व स्थैतिक निगरानी टीमों (एसएसटी ) का गठन- जिला निर्वाचन अधिकारी

नगर परिषद चुनाव के मद्देनजर मतदान व मतगणना केंद्र पर रहेगी धारा 144 लागू

सिरसा, 24 दिसंबर।

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वार्ड नम्बर 29 के नगर पार्षद के चुनाव को शांतिपूर्वक सम्पन्न करवाने व कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर मतदान व मतगणना केंद्र पर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 27 दिसंबर को मतदान व 30 दिसंबर को मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहेंगे।


जिलाधीश प्रदीप कुमार द्वारा जारी आदेशों के तहत नगर परिषद के वार्ड नम्बर 29 के लिए पार्षद चुनाव के लिए 27 दिसंबर को राजकीय संस्कृति विद्यालय अनाज मंडी में मतदान होगा तथा मतों की गणना 30 दिसंबर को नगर परिषद भवन में की जाएगी। चुनाव को शांतिपूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए जिलाधीश प्रदीप कुमार ने मतदान व मतगणना केंद्र पर मतदान व मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने तक धारा 144 लागू किए जाने के ओदश जारी किए हैं।

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आदेशों के तहत मतदान व मतगणना केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। आदेशों के तहत मतदान व मतगणना केंद्र के 200 मीटर के दायरे में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इक_े होने, आग्नेयस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाडी, जैली, गंडासा, चाकू व अन्य घातक हथियार रखने और लेकर चलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, ताकि लोग बिना किसी भय के चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकें। ये आदेश पुलिस तथा ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारी व कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे।