ड्रा में चयनित किसान 5 तक करवाएं कृषि यंत्रों के बिल जमा
सिरसा 2 सितंबर।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान केन्द्र सरकार के नई इन-सीटू क्रोप रेजीडयू मैनेजमेंट स्कीम के तहत जिन किसानों का स्थानीय पंचायत भवन में ड्रा के माध्यम से चयन हुआ था। वे किसान अपने अनुदान पर प्राप्त कृषि यंत्रों का बिल 5 सितंबर तक जमा करवा दें। निर्धारित तिथि तक बिल जमा न करवाने पर उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
सहायक कृषि अभियंता जसविंद्र सिंह चौहान ने बताया कि विभाग द्वारा अवशेष प्रबंधन के लि किसानों को कृषि उपकरण अनुदान पर दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वर्ष 2019-20 के लिए सुपर स्ट्रामैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, शर्ब मास्टर आदि कृषि यंत्रों को अनुदान पर देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। जिन किसानों को अनुदान पात्रता पत्र दिए गए थे, उन्हें 30 अगस्त तक बिल जमा करवाने थे। यदि कोई किसान अनुदान पात्रता पत्र प्राप्त करने से वंचित रह गए थे, वे किसान सहायक कृषि अभियंता कार्यालय से अनुदान पात्रता पत्र प्राप्त कर 5 सितंबर तक बिल जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि पंचायत भवन सिरसा में हुए जीरो ड्रील, पैडी स्ट्रा चैपर एंव रोटावेटर के ड्रा में जो किसान चयनित हुए है, वे किसान भी अपना अनुदान पात्रता पत्र 5 सितंबर तक कृषि यंत्रों के बिल सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय मे जमा करवा सकतें है। जो आवेदक दिनांक 05.09.2019 तक कृशि यंत्रो के बिल जमा नही करवातें है तो उनके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एंव उनके आवेदन को रदद मानते हुए उनकी जगह प्रतिक्षा सूचि मे रखे गए अगले आवेदक को अनुदान पात्रता पत्र जारी कर दिया जाएगा।
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