*MC Chandigarh forms 18 flood control teams and 7 control rooms for monsoon preparedness*

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्याय दंडाधिकारी विवेक गोयल विद्यार्थियों को तंबाकू के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए।

पंचकूला, 31 मई-

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य न्याय दंडाधिकारी विवेक गोयल विद्यार्थियों को तंबाकू के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में कौटिल्य ओद्यौगिक प्रशिक्षण केंद्र रायपुररानी में एक कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य न्याय दंडाधिकारी विवेक गोयल और सिविल अस्पताल सेक्टर-6 के चिकित्सक डाॅ0 पंकज शौरी ने विद्यार्थियों को तंबाकू निषेध अधिनियम तथा स्वास्थ्य पर तंबाकू के प्रतिकूल प्रभाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी।

मुख्य न्याय दंडाधिकारी ने इस अवसर पर बताया कि तंबाकू के सेवन से व्यक्ति की सेहत पर कई प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ते है। उन्होंने बताया कि कोटपा अधिनियम 2003 की धारा-4 के तहत सार्वजनिक स्थलों, हाॅटल, रेस्टोरेंट, काॅफी हाउस, हब, बाॅर, हाॅल, शिक्षण संस्थानों, पुस्कालयों, अस्पताल, आॅडिटोरियम, ओपन आॅडिटोरियम, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, बसस्टेंड सहित इस प्रकार के अन्य स्थानों पर तंबाकू के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने तंबाकू के विज्ञापन पर प्रतिबंध, तंबाकू की बिक्री से जुड़े विभिन्न कानूनों की भी जानकारी दी। 

डाॅ0 शौरी ने पाॅवर प्रजेन्टेंशन के माध्यम से विद्यार्थियों को बताया कि तंबाकू का इस्तेमाल किस प्रकार व्यक्ति के ह्दय, फेफड़ों व अन्य अंगों पर बुरा प्रभाव छोड़ता है। उन्होंने कहा कि तंबाकू से सेवन से मुंह, गले और फेफड़ों के केंसर की संभावना कई गुणा अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि सिगरेट, बीड़ी, सिगार, हुक्का, शीशा, तंबाकू, कलोव, सिगरेट सहित किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन सेहत के लिये हानिकारक है। इस कार्यक्रम में 150 से अधिक विद्यार्थियों और स्टाफ ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य दंडाधिकारी ने प्रतिभागियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं की जानकारी भी दी। 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply