उपायुक्त ने जिला सड़क सुरक्षा समिति व सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को लेकर आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता

जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दिए उम्मीदवार के वाहन जब्त करने के निर्देश

सिरसा, 8 मई। 


बसपा उम्मीदवार ने नहीं दिया नोटिस का जवाब, डीईएमसी ने की प्रचार वाहन की अनुमति रद्द

लोकसभा क्षेत्र सिरसा से बहुजन समाज पार्टी(बसपा) उम्मीदवार को चुनाव खर्च विवरण के निरीक्षण बारे भेजे नोटिस का जवाब ना देने पर उन द्वारा प्रयोग किए जा रहे चुनाव प्रचार वाहनों की अनुमति रद्द की गई है। यह निर्णय आज उपायुक्त कार्यालय में आयोजित चुनाव खर्च निगरानी कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत, चुनाव पर्यवेक्षक खर्च एन.वरूण, सिटीएम जयबीर यादव, चुनाव खर्च नोडल एवं डीईटीसी सत्यबाला उपस्थित थी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग की हिदायतोनुसार चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को अपने चुनाव खर्च का विवरण दर्ज करना होता है तथा चुनाव खर्च पर्यवेक्षक के समक्ष उपस्थित होकर इसका समय-समय पर निरीक्षण करवाना होता है। लेकिन लोकसभा क्षेत्र सिरसा से बसपा उम्मीदवार जनक राज अटवाल ने चुनाव खर्च रजिस्टर निरीक्षण के लिए निर्धारित तिथियों में निरीक्षण नहीं करवाया। इस संबंध में उम्मीदवार को एक से अधिक बार नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। लेकिन प्रत्याशी ने जवाब नहीं दिया। इस पर आज जिला खर्च निगरानी कमेटी(डीईएमसी) में निर्णय लेते हुए प्रत्याशी के चुनाव प्रचार वाहनों व लाऊड स्पीकर की अनुमति को रद्द किया गया है तथा सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित प्रत्याशी के चुनाव प्रचार वाहनों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जब्त किया जाए। उन्होंने बताया कि बसपा प्रत्याशी को भी इस संबंध में अपने खर्च रजिस्टर विवरण का तत्काल प्रभाव से निरीक्षण करवाने को कहा गया है।  

उपायुक्त ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी प्रत्याशियों को नामांकन के दौरान एक चुनाव खर्च रजिस्टर दिया गया था, जिसमें प्रत्याशी द्वारा अपने चुनाव खर्च का विवरण दर्ज करना होता है। इस रजिस्टर के निरीक्षण के लिए तिथियां निर्धारित की गई थी, जिनमें प्रत्याशी द्वारा चुनाव पर्यवेक्षक खर्च के समक्ष रजिस्टर की जांच करवानी थी। लेकिन बसपा उम्मीदवार ने इनमें किसी भी तिथियों में अपने रजिस्टर का निरीक्षण नहीं करवाया। इस पर प्रत्याशी को तीन बार नोटिस जारी कर जवाब देने बारे कहा गया। लेकिन उम्मीदवार के जवाब ना देने पर कमेटी द्वारा माना गया कि प्रत्याशी ने चुनाव आयोग की हिदायतों की अनुपालना नहीं की है और ना ही अपने चुनाव खर्च रजिस्टर को मैनटेन किया है। इस पर आज चुनाव पर्यवेक्षक खर्च की उपस्थिति में आयोजित जिला खर्च निगरानी कमेटी की बैठक में बसपा उम्मीदवार के चुनाव प्रचार बारे ली गई अनुमतियों को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा बैठक में राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार में किए जा रहे खर्च, वाहनों के इस्तेमाल आदि पर भी चर्चा की गई।

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