*Commissioner MC Chandigarh reviews key Municipal issues with PGIMER authorities: Asks to clear pending dues within two months*

जिला उपभोक्ता फोरम पंचकूला ने लगाया स्मार्ट प्वाईंट सेक्टर-11 (रिलाइंस रिटेल लिमिटिड) पर 1 लाख 10500 रुपये का जुर्माना

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पंचकूला, 29 अगस्त- जिला उपभोक्ता फोरम पंचकूला के अध्यक्ष श्री सतपाल और श्रीमती सुषमा गर्ग सदस्य डाॅ. सुमन सिंह ने अपने फैसले में कहा कि पैकेज कमोडिटीज सैल्ज के अनुसार पैकेट में बेचे जाने वाली किसी भी वस्तु के पैकेट के बाहरी कवर पर कुछ विवरण होने चाहिए, जिनमें से वजन एक है। इसलिए निर्माता को पैकेट का सही वजन देना होगा ताकि ग्राहक को गुमराह न किया जा सके।
पंचकूला निवासी प्रमोद कुमार ने 2 अगस्त 2022 को स्मार्ट प्वाईंट सेक्टर-11 पंचकूला से कुछ सामान खरीदा था, जिसमें एक 500 ग्राम का बादाम का पैकेट भी शामिल था। ग्राहक ने घर पंहुचकर बंद पैकेट बादाम का वजन कम होने का शक हुआ तो इसे दोबारा वजन करने पर इसका वैट 350 ग्राम पाया गया। जब ग्राहक शिकायत लेकर स्मार्ट प्वाईंट पंहुचा तो वहां के कर्मचारियों द्वारा ग्राहक का मजाक उडाया गया और उसके साथ बदतमीजी की गई, जिसे अनुचित मानते हुए ग्राहक ने जिला उपभोक्ता आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवाई।
शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट ने केस की पैरवी की। लगभग तीन साल चले इस केस की जिला उपभोक्ता आयोग ने अब फैसला सुनाया है, जिसमें आयोग ने स्मार्ट प्वाईंट आउटलैट को सेवा में दोषी और अनुचित व्यापार में लिप्त मानते हुए स्र्माट प्वाईंट को 45 दिनों के भीतर 1 लाख रुपये बतौर जुर्माना पूवर पेसेंट वेलफेयर फंड चंडीगढ के पास जमा कराने को कहा है और साथ ही 5 हजार रुपये ग्राहक/शिकायतकर्ता को मानसिक कष्ट के लिए व 5500 रुपये वाद-व्यय बतौर हर्जाना देने का आदेश दिया है।
आयोग ने यह भी निर्देश दिए है कि उपभोक्ताओं को बेचने/बिलिंग से पहले पैक की गई या अनपैक की गई वस्तु/उत्पाद का वजन करने की प्रथा अपनाए। इसके अतिरिक्त स्मार्ट प्वाईंट सेक्टर-11 पंचकूला की भविष्य में ऐसी अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से बचने का निर्देश दिया है।

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