जरूरतमंदों के लिए कोविड सहायता योजना शुरू
हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को कोरोना के इलाज के दौरान सहायता देने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य कोविड सहायता योजना शुरू की गई है, ताकि गरीब परिवारों को भी निजी अस्पतालों में बेहतर इलाज मिल सके।
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत निजी अस्पतालों में दाखिल हरियाणा राज्य के निवासी को एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम सात दिनों तक या डिस्चार्ज होने तक का लाभ निजी कोविड अस्पताल को दिया जाएगा। हरियाणा राज्य के बीपीएल कार्ड होल्डर जो निजी अस्पताल में आंतरिक उपचार करवा रहे कोरोना मरीजों को पांच हजार रुपये प्रतिदिन अधिकतम सात दिन तक या डिस्चार्ज होने तक का लाभ सीधे कोविड अस्पताल को दिया जाएगा तथा अस्पताल को कुल बिल की राशि में से यह राशि कम करनी होगी। इसके अलावा हरियाणा राज्य के बीपीएल कार्ड होल्डर जो कोविड मरीज हैं व होम आइसोलेशन पर हैं, को दवाइयों आदि के खर्च के लिए एकमुश्त पांच हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के बीपीएल परिवारों के लोगों के कोरोना संक्रमित होने पर आर्थिक सहायता देने की योजना शुरू की गई है। योजना के तहत निजी अस्पतालों में इलाज करवा रहे बीपीएल परिवारों को प्रतिदिन के हिसाब से सहायता दी जाती है।
ऐसे लें योजना का लाभ
उपायुक्त ने बताया कि इसका लाभ हरियाणा राज्य में जो अस्पताल कोविड अस्पताल के रूप में पंजीकृत हैं, में दाखिल होने वाले मरीजों को ही दिया जाएगा। इस योजना के तहत कोविड मरीज हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी व उसके पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। हरियाणा के सभी बीपीएल कार्ड होल्डर, जो आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल नहीं हैं, को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत कोविड अस्पताल जीएमडीए पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि अस्पताल द्वारा मरीज से संबंधित विभिन्न जानकारियां दर्ज करनी होंगी, जिसमें परिवार पहचान-पत्र, एसआरएफ आईडी, आधार आईडी, कोविड टेस्ट रिपोर्ट, आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट आने पर सिटी स्कोर व क्लीनिकल डायग्रोसिस शामिल हैं। लाभपात्र की पहचान व सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण के माध्यम से ऑटोमैटिक्ली होगा। अस्पताल द्वारा मरीज को दाखिल करने व डिस्चार्ज करने का पूरा विवरण अपडेट करना होगा।