जगदीश भाेला को ड्रग रैकेट में 10 साल की कैद
माेहाली की अदालत ने पूर्व खिलाड़ी और पंजाब पुलिस के पूर्व डीएसपी जगदीश भाेला को ड्रग रैकेट मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने भोला को ड्रग रैकेट के कुल सात मामलों में से चार में बरी कर दिया है और तीन में दोषी करार दिया है। ये मामले 2013 के हैं। कोर्ट सजा का ऐलान आज शाम सजा का ऐलान किया। छह हजार करोड़ के इन मामले में 32 लोगों को आरोपित बनाया गया था।
जगदीश भाेला करीब 6000 करोड़ के ड्रग मामले में जगदीश भोला सहित अन्य आरोपितों को सजा सुनाने के लिए माेहाली की कोर्ट में सुबह बहस शुरू हुई। इसके बाद कोर्ट ने भोला को चार मामलों में तो बरी कर दिया, लेकिन उसे तीन मामले में दोषी करार दिया। उम्मीद है कि सजा का ऐलान भी देर शाम तक कर दिया जाएगा। अदालत ने जगदीश भाेला के साथ-साथा दविंदर हैप्पी दोषी, बसावा सिंह दोषी, गुरजीत गाबा, सुखजीत सिंह, राकेश, सचिन सरदाना, देविंदर बहल, दविंदर कांत शर्मा दोषी करार दिया।
अदालत ने एफआरआइ 56 मामले में पलविंदर सिंह समेत सभी आरोपिताें को बरी कर दिया। इसके साथ ही एफआरआइ 92 में गाबा सहित सभी आरोपित बरी कर दिए गए। एफआरआइ 42 में कुलबीर सिंह गुलटी और हरप्रीत लांबा को दोषी करार दिया गया। इस मामले में अन्य अारोपितों को अदालत ने बरी कर दिया।
अदालत ने गब्बर सिंह को एक मामले में दोषी करार दिया तो दूसरे मामले में बरी कर दिया। अदालत ने अनूप सिंह कहलोें, कुलविंदर रॉकी, कुलदीप सिंह, सतींदा धामा और जगदीश भाेला को कई धाराओं में दोषी करार दिया है। अदालत ने बॉक्सर राम सिंह, कुलवंत सिंह और सुखराज सिंह को बरी कर दिया है।
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