*MCC Fire and Rescue Committee reviews monsoon preparedness and Fire Safety initiatives*

चुनाव प्रचार में लगे वाहन चालक साथ रखें मूल अनुमति प्रमाण पत्र : उपायुक्त

सिरसा, 8 मई।

सिरसा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में लगे वाहन चालक अपने साथ मूल अनुमति प्रमाण पत्र व पहचान पत्र रखें। यदि कोई चालक बिना मूल प्रमाण पत्र व पहचान पत्र के पाया जाता है, तो संबंधित राजनीतिक पार्टी व प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 

यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए अनुमति प्रदान की जा रही है। चुनाव प्रचार में लगे वाहन चालक (ई-रिक्शा, साईकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा सहित)के पास वाहन अनुमति के मूल प्रमाण पत्र के साथ-साथ मान्यता प्राप्त आई कार्ड भी होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि देखने में आया है कि चुनाव प्रचार में लगे कई वाहन चालक मूल अनुमति प्रमाण पत्र की बजाए इसकी फोटो प्रति के साथ चुनाव प्रचार में लगे हैं।

उपायुक्त ने ऐसे वाहन चालकों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने साथ-साथ अनुमति व आई कार्ड की मूल प्रति साथ में रखें। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी वाहन चालक चुनाव आयोग के निर्देशों की उल्लंघना करता पाया जाता है, तो संबंधित राजनीतिक दल या प्रत्याशी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply