ग्रुप-डी कर्मचारी अधिनियम, 2018 में संशोधन को मंजूरी : कैबिनेट

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 में संशोधन करने के लिए हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 2019 पारित किया गया।

ग्रुप-डी के विभिन्न पदों के लिए योग्यता के मानदंडों में एकरूपता लाने, प्रतीक्षा सूची तैयार करने में प्रावधान करने, वरिष्ठता, परिवीक्षा के निर्धारण में एकरूपता लाने, अधिनियम के प्रारंभ होने के तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर कठिनाइयों को दूर करने के लिए अधिकार के प्रावधान के अलावा भर्ती, स्थानांतरण और इस्तीफे तथा स्वीकृति के माध्यम से छुट्टी, पदोन्नति, नियुक्ति के मामले में अपील करने और उसे शीघ्रातिशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के उद्देश्य से हरियाणा गु्रप-डी कर्मचारी अधिनियम,(भर्ती एवं सेवा की शर्तें) 2018 लागू किया गया था।

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