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कृषि यंत्र /मशीनों के अनुमोदित रेट से ज्यादा वसूलने पर की जाएगी कार्रवाई : गोपीराम सांगवान

सिरसा, 21 सितंबर।

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सहायक कृषि अभियंता गोपीराम सांगवान ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, सिरसा के फसल अवशेष प्रबन्धन स्कीम के तहत विभिन्न नौ प्रकार के कृषि यंत्रों /मशीनों के अधिकतम अनुमोदित रेट भारत सरकार द्वारा विभिन्न निर्माताओं के तय की हुए है, जिनकी सूची डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूएग्रीहरियाणासीआरएमडोटकोम पोर्टल पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जो रेट वर्ष 2020-21 में तय हुए है, वो ही मान्य होगें।

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उन्होंने बताया कि कोई भी डीलर/निर्माता अनुमोदित रेट से ज्यादा वसूलता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हेतू निदेशालय को लिखा जाऐगा। उन्होने किसानों को आहवान किया है कि किसान विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध अधिकतम अनुमोदित रेट के अनुसार मोल-भाव करके अपनी मशीनें खरीदे। यदि कोई डीलर/निर्माता अधिकतम रेट से ज्यादा चार्ज या बिलिंग करता है तो इसकी सूचना सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में तुरन्त देवें ताकि उनके खिलाफ  कार्यवाही हेतू निदेशालय को लिख दिया जाए।