*MC Chandigarh conducts intensive cleaning and anti-encroachment drive in sector 52 and 53*

*किसानों की आमदनी बढाने के लिए चलाई जा रही अनेक योजनाएं*

*अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 45 एचपी व अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर मिलेगा अनुदान- उपायुक्त*

*इच्छुक किसान 11 मार्च तक कर सकते है आॅनलाईन आवेदन*

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पंचकूला, 26 फरवरी : उपायुक्त श्री सुशील सारवान ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिला के किसानों की आमदनी बढाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। 

     इसी कडी में स्पेशल एससी स्कीम एसबी-89 के तहत अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 45 हाॅर्स पावर या इससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद पर एक लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। 

उन्होंने बताया कि इच्छुक अनुसूचित जाति के किसान विभागीय पोर्टल agriharyna.gov.in पर 11 मार्च तक आॅनलाईन आवेदन कर सकते है। 

   उन्होंने बताता की आवेदन करने के लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा पर पंजीकरण, स्वंय के नाम कृषि योग्य भूमि, परिवार पहाचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चालू बैंक खाता पासबुक, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान यह घोषणा भी करेगा कि उसने पिछले 5 वर्षो के दौरान हरियाणा सरकार की किसी भी योजना के तहत ट्रैक्टर पर अनुदान का लाभ नही लिया है एवं लाभर्थी किसान अनुदान पर लिए गए ट्रैक्टर को अगले पांच वर्षो तक नही बेचेगा। 

 उन्होंने बताया कि यदि प्राप्त आवेदन आवंटित लक्ष्य से अधिक है तो लाभार्थियों का चयन आवेदक किसानों की उपस्थिति में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा आॅनलाईन ड्राॅ के माध्यम से किया जाएगा। चयन के बाद पात्र किसान 15 दिनों के भीतर ट्रैक्टर खरीद कर सहायक जिला कृषि अभियन्ता के कार्यालय में बिल जमा करेंगे अन्यथा वरिष्ठता के अनुसार प्रतीक्षा सूची के किसानों को मौका दिया जाएगा। 

    उन्होनंे बताया कि किसान किसी भी अधिकृत निर्माताओं की सूची से (45 एचपी या अधिक क्षमता) के ट्रैक्टर खरीदने के लिए स्वतंत्र है। ट्रैक्टरों का भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जायेगा। इसके बाद डीएलईसी की स्वीकृति पश्चात किसानों के खाते में सब्सिडी का वितरण किया जाएगा। किसान अधिक जानकारी के लिए सहायक कृषि अभियन्ता, पंचकूला, के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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