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कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से हो पालना : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान

सिरसा, 10 अगस्त।


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि रविवार को जिला में कोरोना संक्रमण के नए केस मिलने के बाद प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन व साथ लगते क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया हैं। संबंधित एसडीएम कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे, जो सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित करवाई जाए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो व सुविधाएं सरलता से उपलब्ध हो।

नए कंटेनमेंट व बफर जोन स्थापित, कंट्रोल रुम नम्बर जारी :


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि जिला में कोरोना केस मिलने पर 7 नए कंटेनमेंट व बफर जोन बनाए गए हैं जिनमें सिरसा में ऑफिसर कॉलोनी कोर्ट कॉम्प्लेक्स बरनाला रोड़ (01666-247300), सर्कूलर रोड़ धानक धर्मशाला के सामने (01666-220613), ईरा फेज-1 बरनाला रोड़ (01666-247300), वार्ड नंबर 28 नजदीक नागरिक अस्पताल गेट नम्बर 3 व वार्ड नंबर 31 गली नंबर 1 ठाकरों वाली गली (01666-240724), खंड नाथूसरी चोपटा के गांव बरुवाली-॥ वार्ड नंबर 6 (सरपंच 94667-32020, ग्राम सचिव 94666-39369) व खंड ओढ़ां के गांव रोहिड़ांवाली वार्ड नंबर 5 (सरपंच 94660-58200, ग्राम सचिव 98126-06333) में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाए गए हैं।

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कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए हिदायतें जारी :


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने अधिकारियों को कोरोना वायरस के आस-पास के क्षेत्रों में इसके फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, क्वारंनटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, खाद्य सामग्री की सुचारु आपूर्ति, बिजली व पानी की सुचारु सप्लाई, कंटेनमेंट जोन में रहने वालो लोगों का डाटा आरोग्य सेतु एप पर अपलोड करने, पशुधन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने आदि कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों व आवागमन पर रोक लगा दी गई है। केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए ही बाहर जाया जा सकता है।

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