*MCC Fire and Rescue Committee reviews monsoon preparedness and Fire Safety initiatives*

एक जनवरी 2020 से खनिज बिक्री की ई-बिल्लिंग अनिवार्य

पंचकूला, 26 दिसम्बर-  जिला खनन अधिकारी भुपिन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि  खान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिला पंचकुला में स्थित सभी स्टोन क्रैशर ,स्क्रीनिंग प्लांट मालिक, मिनरल डीलर लाईसेंस धारक दिनांक एक जनवरी 2020 से खनिज बिक्री की ई-बिल्लिंग अनिवार्य रूप से करेंगें।

एक जनवरी 2020 से खनिज बिक्री के हस्तलिखित (मैन्यूअल) बिल मान्य नही होंगे। यदि कोई स्टोन क्रैशर, स्क्रीनिंग प्लांट मालिक अथवा मिनरल डीलर लाईसेंस धारक मैन्यूअल बिक्री बिल जारी करता है व खनिज परिवहन वाहन चालक या मालिक मैन्यूअल बिल के साथ यात्रा करता पाया जाता है तो दोनो के विरूध खनिज के अवैध परिवहन के विषय मे सख्त कानूनी कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी। वाहन को इम्पाऊन्ड करते हुए स्टोन क्रैशिंग लाईसेंस, खनिज डीलर लाईसेंस को भी रद्द कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सभी को यह भी सूचित किया जाता है कि एक जनवरी 2020 से खनिज खरीद के समय खरीद सम्बन्धित ई-बिल की ही मांग करें।  

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