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उपायुक्त ने जिला में अवैध माईनिंग पर लिया कड़ा संज्ञान

जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को अवैध माईनिंग के मामलों पर पूर्णतः अंकुश लगाने के दिये निर्देश।


 जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक महीने में कम से कम एक बार आयोजित हो- उपायुक्त

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पंचकूला, 16 मार्च- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने अवैध माईनिंग के मामलों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए आज जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को समन्वय से काम करते हुए अवैध माईनिंग के मामलों पर पूर्णतः अंकुश लगाने के निर्देश दिये।


श्री आहूजा आज जिला में अवैध खनन को रोकने के लिये गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर डीसीपी पंचकूला मोहित हांडा व विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।


बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी।

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श्री आहूजा ने पुलिस विभाग व माईनिंग विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिला में अवैध माईनिंग के मामलों में अधिक से अधिक एफआईआर दर्ज की जाये ताकि अवैध खनन के काम में संलिप्त लोगों तक एक सख्त संदेश पंहुचे। उन्होंने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा सख्त आदेश जारी किये गये है, जिसके अनुसार अवैध खनन के मामलों में पकड़े गये वाहनों जैसे कि ट्रक, जेसीबी व ट्रेक्टर-ट्राॅली पर 2.25 लाख से 4.25 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जिला में अप्रैल 2020 से अब तक अवैध खनन में संलिप्त 123 वाहनों को पकड़ा गया है और लगभग तीन करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया व 32 एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने निर्देश दिये कि अवैध माईनिंग के लिये संबंधित क्षेत्र के माईनिंग गार्ड की जिम्मेदारी निर्धारित की जाये।


उन्होंने एसडीएम पंचकूला व एसडीएम कालका को निर्देश दिये कि वे अवैध खनन को रोकने के लिये गठित उपमंडल स्तरीय कमेटी की बैठक हर 15 दिन में आयोजित कर अवैध खनन के मामलों की समीक्षा करें। इसके अलावा माईनिंग मामलों के लिये नियुक्त पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी एसीपी राजकुमार से समन्वय स्थापित किया जाये ताकि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित पुलिस चैकी की मदद ली जा सके।


श्री आहूजा ने आरटीए अधिकारी को निर्देश दिये कि वे कालका और पिंजौर क्षेत्रों में इस्तेमाल की जा रही सभी पंजीकृत जेसीबी, उत्खनक (एक्स्कवेेटर) की सूची के अलावा ऐसी जेसीबी और उत्खनक (एक्स्कवेेटर) जो डेराबस्सी व जीकरपुर की है और यहां प्रयोग की जा रही है, की सूची आॅनर सहित उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ताकि उन पर कड़ी नजर रखी जा सके। अंतर्राज्यीय खनन सामग्री की अवैध आवाजाही पर रोक लगाने के लिये उन्होंने कहा कि हिमाचल की ओर से पंचकूला में दाखिल होने वाले सभी खनन वाहनों की ई-रवाना स्लीप चैक की जाये। उन्होंने कहा कि एसडीएम कालका, सेकरेटरी आरटीए और माईनिंग आॅफिसर के साथ सप्ताह में एक दिन औचक निरीक्षण अवश्य करें।


उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिये कि जिला में अवैध माईनिंग को रोकने के लिये बनाये गये पुलिस नाका प्वाईंटस पर प्रतिदिन सायंकाल में रोटेशन के आधार पर माईनिंग गार्ड की तैनाती की जाये ताकि पकड़े गये अवैध वाहनों का उसी समय चालान किया जा सके। वर्तमान में चार स्थानों नामतः बुहड़, रामपुर, बुर्जकोटिया और खेतपराली में पुलिस नाके चल रहे है। इसके अलावा उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिये कि वे उनके अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाली भूमि पर अवैध माईनिंग की किसी भी गतिविधि की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत संबंधित एसडीएम से संपर्क करें।


उन्होंने जिला माईनिंग अधिकारी को निर्देश दिये कि वे माईनिंग गतिविधियों के लिये स्वीकृति प्रदान करते समय सुनिश्चित करें कि जो क्षेत्र पीएलपीए में अधिकृत है, उसकी एनओसी पहले फोरेस्ट विभाग से लें। उन्होंने निर्देश दिये कि फोरेस्ट विभाग इस कार्य के लिये एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें ताकि उक्त कार्य के लिये एनओसी उसी दिन जारी की जा सके।


इस अवसर पर एसडीएम पंचकूला रिचा राठी, एसडीएम कालका राकेश संधु, जिला माईनिंग अधिकारी ओमदत्त शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।