*MC Chandigarh conducts anti encroachment Drive in Sector 26 and Sector 34*

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे चुनाव आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के साथ साथ मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिये राजनैतिक दलों द्वारा चलाई जाने वाली गतिविधियों पर भी बारीकी से नजर रखें

पंचकूला, 29 अप्रैल-

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे चुनाव आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के साथ साथ मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिये राजनैतिक दलों द्वारा चलाई जाने वाली गतिविधियों पर भी बारीकी से नजर रखें। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में सभी राजनैतिक दल पूरी तरह सक्रिय हो चुके है और प्रशासन द्वारा निर्वाचन आयोग के आदेशों की अनुपालना के लिये गठित की गई सभी टीमें भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपना कार्य करें। 

उन्होंने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित स्थलों पर ही जनसभायें की जा सकती है और प्रचार सामग्री चस्पा की जा सकती हैं। किसी भी क्षेत्र में यदि आदेशों की अवहेलना का मामला सामने आता है तो नियमानुसार तुरंत कार्रवाही अमल में लाई जाये। 

उपायुक्त ने कहा कि चुनाव में शराब व धन के प्रयोग को रोकने के लिये वाहनों की चैकिंग के लिये लगाये गये नाके भी पूरी मुस्तैदी से कार्य करें। इन नाकों पर पुलिस के साथ साथ प्रशासन के अधिकारी भी तैनात किये गये है। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी गतिविधि जो निर्वाचन आयोग के नियमों के विरूद्ध है, उस पर न केवल तुरंत कार्रवाही करें बल्कि वीडियोग्राफी व कागजी कार्रवाही से आवश्यक सबूत भी तैयार करें। उन्होंने कहा कि छटे चरण के मतदान में 10 मई को सायं 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार करने की अनुमति है और इसके बाद चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा चुनाव प्रचार के लिये प्रयोग किये जाने वाले लाउड स्पीकर की अनुमति भी प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक है और इस अवधि से पहले अथवा बाद में लाउड स्पीकर का प्रयोग किये जाने पर भी कार्रवाही अमल में लाई जायेगी।  

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