उद्यमियों को अब एक ही छत्त के नीचे मिलेगी संबंधित विभागों की सुविधाएं : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान
हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सैंटर का गठन, उपायुक्त ने जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी व जिला स्तरीय ग्रिवांस कमेटी की बैठक में दिए जरुरी दिशा निर्देश
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने कहा कि हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उद्यमियों को सभी प्रकार के सुविधाएं एक ही छत्त के नीचे प्रदान करने के उदेश्य से हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सैंटर का गठन किया गया है, जहां पर संबंधित विभाग अपनी सेवाएं प्रदान करते है और उद्यमियों को उनके प्रस्तावित प्रोजेक्ट बारे सभी प्रकार की क्लीरेंस 30 दिन में दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अगर किसी विभाग द्वारा नियमानुसार निर्धारित समयावधि में अपनी सेवाएं प्रदान नहीं की जाती है तो 45 दिन बाद डिम्ड क्लीयरेंस का भी प्रावधान है। इसके अलावा मासिक बैठक में आवेदनों की समीक्षा की जाती है और लंबित आवेदनों का निपटान किया जाता है।
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण शुक्रवार को उपायुक्त कैंप कार्यालय कक्ष में उद्यमी प्रोत्साहन नीति-2015 के प्रावधान के तहत गठित जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी व जिला स्तरीय ग्रिवांस कमेटी की मासिक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में संबंधित विभागों के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी मौजूद थे। बैठक में इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों संबंधी सभी प्रकार की रेगुलेटरी अप्रुवल एक ही छत्त के नीचे प्रदान करने बारे विचार-विमर्श हुआ।
उपायुक्त बिढ़ाण ने कहा कि जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी के माध्यम से एक एकड़ तक के सीएलयू और दस करोड़ लागत तक के प्रोजेक्ट को अनुमति प्रदान करती है। इस बैठक में क्लीरेंस के लिए 13 लंबित आवेदनों पर विचार विमर्श किया गया। इनमें 3 आवेदन अर्बन लोकल बॉडीज, एक आवेदन श्रम विभाग, 3 आवेदन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, 4 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा 2 आवेदन खान एवं भूविज्ञान विभाग से संबंधित थे। इनमें से अधिकतर का निपटान मौके पर ही कर दिया गया। इसके अतिरिक्त संचार एवं कनेक्टिविटी पॉलिसी के तहत लंबित टावर लगवाने के लिए प्राप्त 41 आवेदनों पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित केसों को पोलिसी प्रावधान के अंतर्गत तुरंत प्रभाव निपटान करें तथा इनकी प्रगति रिर्पोट पोर्टल पर अपटेड करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारी पॉलिसी के तहत आवेदनों के निपटान हेतू अपनी स्पष्ट रिपोर्ट अंकित करें ताकि उनके निपटान में किसी प्रकार का विलंब न हो सके।
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने जिला स्तरीय गवर्नेंस कमेटी की बैठक इनवेस्टहरियाणा पोर्टल पर आए आवेदनों के बारे में विस्तार पूर्वक समीक्षा की। इस समय जिला स्तरीय गर्वनेंस कमेटी से संबंधित कोई भी मामला लंबित नहीं है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभागों के नियुक्त नोडल अधिकारी ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का निपटान निर्धारित समय सीमा में करें। उपायुक्त ने बताया कि जिला में 28 जुलाई के बाद अब तक इनवेस्टहरियाणा पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों की 88 सेवाएं प्रदान की जा चुकी है, जिसमें मुख्यत: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डीएचबीवीएन, लोक निर्माण विभाग, डिस्ट्रिक टाउन प्लानिंग, नगर परिषद / पालिका, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विभागों से संबंधित है। इनवेस्ट हरियाणा पोर्टल के माध्यम से विभिन्न 26 विभागों की 118 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है। इस जिला में अब तक पोर्टल के माध्यम से 4561 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 3739 को सेवाएं प्रदान की जा चुकी है। इच्छुक आवेदक इनवेस्टहरियाणाडॉटइन पर लॉगइन करके अपना आवेदन कर सकता है।