Paras Health Introduces Panchkula’s First Robotic Surgery System with Da Vinci Xi

*उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकूला के  कॉरपोरेट शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही  5 मार्च को सुबह 11.00 बजे की जाएगी आयोजित*

*पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं की शिकायतों की करी जाएगी सुनवाई*

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पंचकूला, 3 मार्च  – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकूला, के  कॉरपोरेट शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्यों द्वारा मंच की कार्यवाही  5 मार्च, 2024 को सुबह 11.00 बजे से शाम 4 बजे तक कॉरपोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सी.जी.आर.एफ.) के कार्यालय फ्लेट नंबर- 520, पॉवर कॉलोनी, पंचकूला में की जाएगी। इस दौरान केवल पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। 

         उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की  सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग  के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के  मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं  की जाएगी। 

       उन्होंने बताया की  उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि  अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।

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