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अमृत महोत्सव के तहत जागरूकता सप्ताह का आयोजन, पीएमएफवाई योजना बारे किसानों को किया जाएगा जागरूक

सिरसा, 02 जुलाई।

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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक कपास डा. रामप्रताप सिहाग ने दिखाई पब्लिसिटी वैन को हरी झंडी
-आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सात जुलाई तक फसल बीमा जागरूकता सप्ताह का आयोजन


आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत फसल बीमा जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जोकि सात जुलाई 2021 तक चलेगा। इस दौरान किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बारे जागरूक किया जाएगा। इसके लिए पब्लिसिटी वैन रवाना किया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर जाकर किसानों को जागरूक करेगी। पब्लिसिटी वैन को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक कपास डा. राम प्रताप सिहाग ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया।


उप कृषि निदेशक डा. बाबू लाल ने बताया कि भारत सरकार के उपक्रम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा अधिक से अधिक किसानों को अपनी फसलों का बीमा करवाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा जैसे जलभराव, ओलावृष्टि, आसमानी बिजली इत्यादि तथा अन्य कारणों से फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार ने खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की हुई है जिसमें जिले की मुख्य फसलें जैसे धान, मक्का, बाजरा, कपास, गेहूं, सरसों, चना, जौ व सूरजमुखी इत्यादि शामिल है।


उन्होने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2021 की चार फसलों धान, कपास, मक्का व बाजरा के प्रति एकड़ प्रीमियम एवं बीमित राशि की अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। योजना के तहत आगामी 31 जुलाई 2021 तक इन चारों फसलों के लिए बीमा करवाया जा सकता है। ऋणी किसान जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र खरीफ के लिए 24 जुलाई 2021 तक संबंधित बैंक में अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा, अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा ऋणी किसानों को अनिवार्य रूप से बीमित कर दिए जाएगें। इसके अलावा किसान 29 जुलाई 2021 तक संबंधित बैंक में जाकर अपनी फसलों के विवरण में बदलाव करवा सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि जिला में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चारों फसलों का बीमा करने की जि मेदारी खरीफ सीजन 2020 से रबी 2022-23 के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दी गई है। जलभराव, ओलावृष्टि और आसमानी बिजली से होने वाले नुकसान की सूचना 72 घंटे के अंदर-अंदर कृषि विभाग के कार्यालय में देनी होगी। स्कीम की अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग के कार्यालय उप कृषि निदेशक सिरसा, उपमंडल कृषि अधिकारी,  सिरसा व डबवाली/खंड कृषि अधिकारियों के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।