*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

स्वयं रोजगार के लिए ऋण संबंधी 90 आवेदन स्वीकृत

सिरसा,11 जुलाई।


                 भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत उद्योग विभाग द्वारा ऋण संबंधी 90 आवेदनों को स्वीकृति दी है। स्वीकृत सभी आवेदनों को सिफारिश के साथ ऋण के लिए संबंधित बैंक को भेज दिया गया है।


                 उप निदेशक उद्योग विभाग गुरप्रताप सिंह ने बताया कि सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्वयं रोजगार की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापना के लिए बैंकों से ऋण दिलवाने के लिए सहयोग किया जाता है। इस महत्वपूर्ण स्वरोजगार की योजना है, जिसका संचालन जिला उद्योग केन्द्र, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग अंबाला द्वारा किया जाता है। गत दिनों उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान योजना के तहत विभाग को प्राप्त 150 आवेदनों में से 90 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई। 


                 उन्होंने बताया कि योजना के तहत वित्त वर्ष 2019-20 में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। विभाग को 150 आवेदकों के प्रार्थना पत्र साक्षात्कार के लिए प्राप्त हुए। उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 90 आवेदकों के ऋण केस संतोषजनक पाए गए। चयनित आवेदकों के के ऋण केस जिला के विभिन्न बैंक शाखाओं को ऋण प्रदान करने के लिए जिला कार्यबल समिति द्वारा सिफारिश किये गए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने एवं सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से जिला कार्यबल समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

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                 उन्होंने बतया कि ऋण आवेदकों के मुख्य प्रोजेक्ट ऑयल मिल, दाल मिल, कैटल फीड, बी-कीपिंग, बूडन/स्टील फर्नीचर विनिर्माण,रेडीमेड गारमेंटस विनिर्माण, सलून/ब्यूटी पार्लर इत्यादि शामिल है। इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख व सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये की लागत के नए प्रोजेक्ट लगाये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उद्यमी का अंशदान 5 से लेकर 10 प्रतिशत तक होता है। 


               उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में उद्योग/सेवा ईकाई स्थापित करने पर 15 से 25 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 25 से 35 प्रतिशत तक अनुदान राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि आगामी डीएलटीएफसी की बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी। इच्छुक आवेदक विभाग की वैबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटकेवीआईसीओनलाईनडॉटजीओवीडॉटइन पर निर्धारित योग्यता एवं प्रोजेक्ट प्रपोजल के साथ अपना आवेदन कर सकते हैं। 

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