MCC opens 'Rupee Store' at  Indira Colony Manimajra Community Centre, empowering communities*

लोकसभा मतदान को लेकर जिला में लागू होगी धारा 144

सिरसा, 9 मई

चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों व वाहनों पर आदेश नहीं रहेंगे लागू

सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लिए 12 मई की सुबह सात बजे से शाम छ: बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष व निर्विघन रूप से स पन्न करवाने के मद्दनजर जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने द्वारा धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में निषेधाज्ञा लागू करने बारे आदेश जारी किए है। इसके तहत 10 मई को शाम छ: बजे से 12 मई विभिन्न बिन्दुओं पर निषेधाज्ञा लागू रहेगी। मतदान केन्द्र परिसर एवं सरकारी मतदान कार्य में लगे पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, कर्मचारियों व वाहनों पर ये आदेश लागू नहीं रहेंगे।

जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव-2019 के लिए 12 मई को होने वाले मतदान के दौरान जिला सिरसा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहनों के आवागमन पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही तेज चलने वाले दोपहिया वाहनों सहित सभी प्रकार के वाहनों की जांच की जाएगी। लोकसभा मतदान को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष एवं सफलतापूर्वक स पन्न करवाने के उद्ेश्य से जिला में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि मतदान के दिन सभी उम्मीदवार पूरे संसदीय क्षेत्र में एक वाहन का उपयोग स्वयं कर सकेंगे। इसके अलावा उम्मीदवार के चुनाव एजेंट को भी पूरे संसदीय क्षेत्र में एक वाहन का इस्तेमाल करने की अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार की ओर से अधिकृत एक-एक कार्यकर्ता को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक वाहन की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवांछित तत्वों पर पूरी निगरानी रहेगी। 

जिलाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, अंतरराज्यीय मार्ग सहित प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही सामान्य रहेगी। चुनाव ड्यूटी,पुलिस वाहन,आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परिवहन सेवा, एम्बूलेंस, दूग्ध वाहन, पानी के टैंकर, बिजली या अन्य विभागीय वाहन,आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले वाहन, परिवहन विभाग की बसों को जारी आदेशों से बाहर रखा गया है। निजी वाहन के मालिक व अन्य परिजन अपने वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे लेकिन उन्हें भी मतदान केंद्र के दो सौ मीटर के दायरे में वाहन सहित जाने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 10 मई की शाम छह बजे से 12 मई तक प्रभावी रहेंगे। जो भी इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply