बाल दिवस के उपलक्ष्य में करवाई  विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित

*माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान केंद्रों में चुनाव प्रक्रिया पर पैनी नजर रखें – उप जिला निर्वाचन अधिकारी*

*माइक्रो ओब्जर्वरों को मतदान पार्टियों के साथ एक टीम की तरह करना होता है कार्य*

*91 माइक्रो आॅब्जर्वरों को दिया प्रशिक्षण, 3 से ज्यादा मतदान केन्द्रों वाले स्थानों पर किये जाएंगे नियुक्त*

For Detailed

पंचकूला, 25 सितंबर – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग के मागदर्शन में आज पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह सेक्टर-1 के सभागार में माइक्रो आॅब्जर्वरों की रिहर्सल का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश विश्व नाथ और एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी कालका राजेश पुनिया मौजूद रहे।

चुनाव कानूनगो कुलदीप सिंह ने बताया कि माइक्रो आॅब्जर्वरों को संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर सामान्य पर्यवेक्षकों की मदद के लिए तैनात किया जाता है। माइक्रो आॅब्जर्वर मतदान प्रक्रिया पर बारिकी से नजर रखते हैं तथा इसकी पूर्ण रिपोर्ट सामान्य पर्यवेक्षकों को भेजते हैं। 91 माइक्रो आॅब्जर्वरों को प्रशिक्षण दिया गया। जिन्हें तीन और तीन से ज्यादा मतदान केन्द्रों वाले स्थानों पर नियुक्त किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि माइक्रो आॅब्जर्वरों को मतदान पार्टियों के साथ एक टीम की तरह कार्य करना होता है तथा 18 बिन्दु के प्रफोर्मा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। माइक्रो आॅब्जर्वर मतदान पार्टियों के साथ मतदान केंद्रों पर मतदान के पहले दिन पहुंचते हैं। माइक्रो आॅब्जर्वर मतदान के दिन मॉकपोल की प्रक्रिया से मतदान संपन्न होने तक पूरी चुनाव प्रक्रिया पर पैनी नजर बनाए रखते हैं। सभी माइक्रो आॅब्जर्वर अलॉट किए गए मतदान केंद्रों की महत्वपूर्ण घटनाओं की भी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

कानूनगो ने कहा कि माइक्रो आॅब्जर्वरों को मतदान केंद्र विशेष पर तैनात न करके एक लोकेशन पर स्थित मतदान केंद्रों पर तैनात किया जाता है। माइक्रो आॅब्जर्वर मतदान केंद्रों पर संबंधित सुविधाओं जैसे बिजली, पेयजल, शौचालय, रैंप, पर्याप्त रोशनी, फर्नीचर आदि भी जांचे। मतदान के लिए वोटिंग कम्पार्टमेंट बनाया जाता है, जिसमें मतदान की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए।

*सामान्य पर्यवेक्षक की आंख व कान होते हैं माइक्रो आॅब्जर्वर*

एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी कालका राजेश पुनिया ने कहा कि माइक्रो आॅब्जर्वर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे सामान्य पर्यवेक्षक की आंख व कान होते हैं, जो मतदान प्रक्रिया पर नजर रखते हैं। यदि मतदान प्रक्रिया के दौरान कोई पीठासीन अधिकारी आयोग की हिदायतों अनुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है तो माइक्रो आॅब्जर्वर उन्हें हिदायतों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात माइक्रो आॅब्जर्वर मतदान करने के लिए आवश्यक फार्म भरकर जमा करवाए ताकि पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनका वोट डलवाया जा सके।

उन्होंने कहा कि आयोग की हिदायतों अनुसार प्रत्येक मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग करवाई जाएगी तथा आयोग द्वारा मतदान प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। सभी माइक्रो आॅब्जर्वर उन्हें अलॉट किए गए मतदान केंद्रों की गंभीरता के साथ रिपोर्ट तैयार करें तथा यह रिपोर्ट स्पष्ट होनी चाहिए ताकि आसानी से पढ़ी व समझी जा सकें। माइक्रो आॅब्जर्वर, पीठासीन अधिकारी को कोई गलती होने पर केवल सुझाव दे सकते हैं और इसे अपनी रिपोर्ट में भी शामिल करें। 

*मतदान शुरू होने से 90 मिनट पूर्व मॉकपोल करवाना अनिवार्य*

उप जिला निर्वाचन अधिकारी विश्व नाथ ने कहा कि माइक्रो आॅब्जर्वर मतदान के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना की निगरानी करें। वे सामान्य पर्यवेक्षक के प्रतिनिधि के तौर पर मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया पर नजर रखें तथा निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी मतदान करवाने में अपनी भूमिका अदा करें। उन्होंने मतदान केंद्रों में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन मतदान केंद्र के अंदर पीठासीन अधिकारी तथा माइक्रो आॅब्जर्वर के अलावा किसी भी अन्य को मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंधी है। 

उन्होंने कहा कि आगामी 5 अक्तूबर को सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा तथा इससे 90 मिनट पूर्व मॉकपोल करवाना अनिवार्य है। माइक्रो आॅब्जर्वर मॉकपोल के समय अपने बूथ पर उपस्थित रहें। मॉकपोल में कम से कम 50 वोट डलवाने अनिवार्य होते हैं। मॉकपोल के दौरान मतदान पार्टी का कोई भी सदस्य मतदान केंद्र के बाहर नहीं आएगा। उन्होंने मॉकपोल एवं मतदान के दौरान ईवीएम व वीवीपैट में से किसी एक यूनिट में खराबी होने की स्थिति में पूरी यूनिट बदलने या केवल संबंधित यूनिट बदलने बारे भी महत्वपूर्ण जानकारी दी।

https://propertyliquid.com