*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

बिना अनुमति नहीं लगा सकते फ्लेग, बैनर, होर्डिंग

सिरसा 15 अक्तूबर।


            उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी सरकारी व अर्ध सरकारी एवं निजी स पत्ति पर किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक संदेश, होर्डिंग्ज, पोस्टर, वाल पेंटिंग आदि नहीं लगाई जा सकती है।


            यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि दी हरियाणा प्रीवेंशन आफ डिफेसमेंट आफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989, संशोधित अधिनियम 16 के अनुसार ऐसा करना अपराध है। उन्होंने बताया कि निजी सम्पत्ति पर मालिक की अनुमति के बिना झंडे, फ्लेग, बैनर, होर्डिंग  या अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा पाया जाता है तो यह दी हरियाणा परिवेंशन आफ डिफेसमेंट आफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989 का उल्लंघन होगा तथा दोषी पाए जाने पर उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाई अमल में लाई जाएगी।

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