*MCC Fire and Rescue Committee reviews monsoon preparedness and Fire Safety initiatives*

पार्टी कार्यालय खोलने के लिये चुनाव आयोग ने किये मापदंड निर्धारित

सिरसा, 26 सितंबर।


                  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव-2019 के मद्देनजर विभिन्न राष्ट्रीय एवं राजनीतिक दलों द्वारा खोले जाने वाले अस्थाई कार्यालयों के लिए कुछ मानदंड व शर्तें निर्धारित किए गए हैं।


                  यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति पर अपना कार्यालय नहीं खोल सकते। इसके अलावा किसी भी शिक्षण संस्थान, हस्पताल, धार्मिक स्थान अथवा उसके प्रांगण में कार्यालय नहीं खोला जा सकता। राजनीतिक दल मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में भी अपना कार्यालय नहीं खोल सकते।


सभी दल अपने कार्यालय में एक ही पार्टी का झंडा रखेंगे और उस झंडे पर पार्टी सिंबल /फोटोग्राफ अंकित हो। साथ ही राजनीतिक दल के कार्यालय में लगे फ्लेक्स का साईज 4 फीट बाई 8 फीट से अधिक न हो।


उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों व उम्मीदवार चुनाव के खर्च के खातों के रखरखाव बारे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 व 78 की पालना करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों  से आह्वान किया है कि वे निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांति पूर्ण मतदान हेतु आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करें।

Watch This Video Till End….

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply