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पंजाब राज्य के साथ लगते जिला के 3 किलोमीटर क्षेत्र में 19 तक रहेगी शराब पर पाबंदी

सिरसा 17 मई।

पंजाब में होने वाले मतदान के मद्देनजर पंजाब राज्य के साथ लगते सिरसा जिला के सीमा से लेकर 3 किलोमीटर दायरे के क्षेत्र में शराब बिक्री पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। यह पाबंदी 19 मई सायं 6 बजे तक रहेगी। 

उप आबकारी एवं काराधान आयुक्त(आबकारी) जगजीत सिंह ने बताया कि पंजाब राज्य में लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए 19 मई को मतदान होना है। चुनाव आयोग की हिदायतोनुसार मतदान के 48 घंटे पूर्व यानि की 19 मई सायं 6 बजे तक ड्राई-डे घोषित किया जाता है। इसी के मद्देनजर पंजाब राज्य के जो विधानसभा क्षेत्र जिला सिरसा की सीमा के साथ लगते उन क्षेत्रों में सीमा के तीन किलोमीटर के दायरे में शराब पर पाबंदी लगाई गई है। 

उन्होंने बताया कि यह पाबंदी 19 मई को सायं 6 बजे तक रहेगी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यही आदेश मतगणना यानि की 23 मई को भी इसी प्रकार से लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी शराब विक्रेताओं को आदेश जारी कर हिदायतों की अनुपालना करने बारे लिखा गया है। 

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