नामांकन के लिए आने वाले राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए हिदायतें जारी
सिरसा, 26 सितंबर।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने नामांकन पत्र भरने के लिए आने वाले राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए हिदायतें जारी की है।
उपायुक्त ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों में नामांकन के लिए आते समय प्रत्याशी के काफिले में 3 से ज्यादा वाहन नहीं हो सकते हैं। प्रत्याशी को अपने तीनों वाहन आरओ कार्यालय से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर खड़े करने होंगे। इसके लिए निर्धारित दूरी का सीमांकन भी स्पष्टï रूप से किया जाएगा। इसी प्रकार नामांकन के लिए आरओ कार्यालय में प्रत्याशी के साथ 4 से अधिक व्यक्ति एक बार में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रवेश द्वार ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। नामांकन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से हुए नुकसान का खर्च उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिला की पांचों विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए 27 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशियों 4 अक्तूबर तक नामांकन कर सकेंगे। 5 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 7 अक्तूबर तक अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। 21 अक्तूबर को मतदान होगा तथा 24 अक्तूबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। ये आदेश ड्यूटी पर लगे व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।
उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों व प्रत्याशियों से आह्वïान किया है कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने में सहयोग करें ताकि नामांकन की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से संपन्न किया जा सके।
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