*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

दिल्ली: राजधानी में कल से ऑड-ईवन नियम लागू हो जाएगा, दिल्ली में 4 से 15 नवंबर के बीच ऑड-ईवन नियम चलेगा

दिल्ली:

अगर आप कार से सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर उतरने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि राजधानी में कल से ऑड-ईवन नियम लागू हो जाएगा। राजधानी दिल्ली में 4 से 15 नवंबर के बीच ऑड-ईवन नियम चलेगा। यानी कि ऑड तारीख वाले दिन सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां और ईवन तारीख वाले दिन ईवन नंबर की गाड़ियां ही राजधानी की सड़कों पर उतर सकेंगी. नियम का उल्लंघन करने वालों पर 4000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ये नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगा।

ऑड-ईवन नियम के दायरे से दोपहिया वाहनों को बाहर रखा गया है। वहीं इस बार सीएनजी गाड़ियाों को भी ऑड-ईवन के दायरे में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन नियम के लिए अपने दफ्तरों के समय में बदलाव किए हैं।21 विभाग सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेंगे। वहीं कुछ विभाग सुबह 10:30 से शाम 7 बजे तक काम करेंगे।

क्या है ऑड-ईवन

महीने के ऑड (विषम) अंक की तारीख पर राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर सिर्फ ऑड अंक से खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वाहनों को चलाने की ही अनुमति होगी। वहीं,  ईवन (सम) अंक की तारीख पर सिर्फ सम अंक से खत्म होने वाले खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वाहनों को चलाने की ही अनुमति होगी।

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