*MCC Fire and Rescue Committee reviews monsoon preparedness and Fire Safety initiatives*

जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने दि पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन पैट्रोल एक्ट, 1918 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए घग्घर नदी में बढ़ते पानी के मद्देनजर साथ लगते गांवों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दिये हैं।

सिरसा, 22 जुलाई। 


                 जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने दि पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन पैट्रोल एक्ट, 1918 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए घग्घर नदी में बढ़ते पानी के मद्देनजर साथ लगते गांवों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दिये हैं।

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                 जिलाधीश ने दि पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के अंतर्गत प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के सभी सरपंचों को निर्देश दिये है कि वे अपने-अपने गांवों में 5 स्वस्थ नौजवानों की ड्यूटियां लगाए। ये नौजवान घग्घर नदी में बढ रहे जलस्तर व बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए रात्रि के समय ठीकरी पहरा देंगे। इस कार्य को करवाने की जिम्मेवारी संबंधित तहसीलदार, थानाध्यक्ष तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी / ग्राम पंचायत की होगी। 


                 इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्घ दि पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के अंतर्गत तथा सरपंच के खिलाफ हरियाणा पंचायती राज एक्ट 19(4) में दी गई कर्तव्य पालना में बरती गई कोताही के तहत दोषी समझकर कार्यवाही की जायेगी।

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