*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

एनसीवीटी परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू

सिरसा, 24 जुलाई।


                   कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा 9 अगस्त तक आयोजित की जा रही एनसीवीटी परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधी में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किये हैं।


                   जिला में एनसीवीटी परीक्षाएं आईटीआई चौटाला, आईटीआई औढां, आईटीआई नाथूसरी चौपटा, आईटीआई सिरसा व आईटीआई (महिला) सिरसा में आयोजित की जा रही है। जारी किये गए आदेशों के अनुसार परीक्षाओं को बिना किसी बाधा, गड़बड़ी और व्यवधान के सुचारु संचालन के लिए जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परीधी में धारा 144 लागू की गई है। परीक्षा केन्द्रों के आसपास की सभी फोटोस्टेट की दुकाने भी बंद रहेगी। 

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                   आदेशों के अनुसार परीक्षा केन्द्रों के समीप 5 या इससे अधिक व्यक्ति के इक_ïा होने पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही किसी भी प्रकार के हथियार / अग्रिशस्त्र या अन्य विस्पोटक सामग्री साथ लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मचारियों की पर लागू नहीं होंगे। ये आदेश परीक्षाएं सम्पन्न होने तक लागू रहेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्घ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। 

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