सिरसा 24 सितंबर।
हथियार लाईसेंस धारक तुरंत जमा करवाएं अपने हथियार : जिलाधीश
आगामी 21 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरसा में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की है। उन्होंने आदेशों में कहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने साथ अग्रिय शस्त्र, हथियार, तलवार, बरछा, भाला, लाठी, साईकिल चैन व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंधी रहेगी। लाईसेंस धारकों को भी आदेश दिए गए है कि वे अपने हथियार अपने नजदीकी पुलिस थानों में व मंजुरशुदा आर्म डीलर के पास भी तुरंत प्रभाव से जमा करवाए।
उन्होंने कहा कि तनाव, परेशानी, साधारण दिनचर्या में बाधा जानमाल की हानि, शांति व्यवधान और दंगे होने की आशंका में सार्वजानिक स्थानों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखनी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह आदेश पुलिस विभाग तथा पंचायती राज आम चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित अन्य सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे। साथ ही सिख धर्म के अनुयाई को कृपाण ले जाने पर भी पाबंदी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि इन आदेशों के उल्लघनकर्ता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अनुसार दण्ड के भागीदार होंगे। ये आदेश चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेंगे।
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